एलडीए ने गोमतीनगर, बाजारखाला और पारा में पांच अवैध निर्माण सील किए

लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी द्वारा लखनऊ शहर में अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई

क्राइम रिव्यू

लखनऊ। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी द्वारा लखनऊ शहर में अवैध निर्माणों के खिलाफ लगातार प्रभावी कार्रवाई चल रही है। गुरूवार एलडीए ने गोमतीनगर, बाजारखाला और पारा में पांच अवैध निर्माण सील कर दिए।

 प्रवर्तन जोन तीन

प्रवर्तन जोन-3 के जोनल अधिकारी/विहित प्राधिकारी कमलजीत सिंह ने बताया कि सुरेन्द्र सिंह व अन्य द्वारा आर्यन होटल, मोहान रोड़, थाना-पारा पर प्राधिकरण से बगैर नक्शा स्वीकृत कराये लगभग 2500 वर्गफिट क्षेत्रफल के भूखण्ड पर भूतल, प्रथम तल व द्वितीय तल का निर्माण किया गया है। इस अवैध निर्माण के खिलाफ विहित न्यायालय में वाद संख्या 179/2022 योजित किया गया था। साथ ही जोन-3 के अन्तर्गत ही सुधीर त्रिपाठी एवं अंजनी त्रिपाठी व अन्य द्वारा मोतीझील कालोनी, मेडो हाॅस्पिटल के बगल में मोहान रोड, थाना-पारा पर प्राधिकरण से बगैर नक्शा स्वीकृत कराये लगभग 3200 वर्गफिट क्षेत्रफल के भूखण्ड पर बेसमेंट एवं भूतल का निर्माण किया गया है। इसके विरूद्ध विहित न्यायालय में वाद संख्या 178/2022 योजित किया गया था। उपरोक्त दोनों वाद में पक्षों द्वारा निर्माण के सम्बन्ध में कोई स्वीकृत मानचित्र/साक्ष्य न प्रस्तुत किये जाने पर अवैध रूप से किये गये निर्माण को सील किये जाने के आदेश दिये गये थे। उक्त आदेश के अनुपालन में सहायक अभियंता संजय जिंदल के नेतृत्व में अवर अभियंता जितेन्द्र कुमार व विपिन राय द्वारा प्राधिकरण की पुलिस बल व क्षेत्रीय थाना पुलिस बल के सहयोग से उक्त स्थल को सील किया गया।

 प्रवर्तन जोन सात

प्रवर्तन जोन-7 के जोनल अधिकारी/विहित प्राधिकारी कमलजीत सिंह ने बताया कि एनुदृदीन अहमद द्वारा थाना-बाजारखाला के भदेवा में टेलीफोन एक्सचेंज के पीछे लगभग 1600 वर्गफिट क्षेत्रफल के भूखण्ड पर प्राधिकरण से बगैर नक्शा स्वीकृत कराये सेटबैक आच्छादित करते हुए बेसमेंट व भूतल की छत डालकर प्रथम तल पर निर्माण किया जा रहा था। इसके विरूद्ध वाद संख्या 311/2021 योजित किया गया था। वाद में पक्ष द्वारा निर्माण के सम्बन्ध में कोई स्वीकृत मानचित्र/साक्ष्य न प्रस्तुत किये जाने पर अवैध रूप से किये गये निर्माण को सील किये जाने के आदेश दिये गये थे। इसके अनुपालन में सहायक अभियंता राजेश सिंह तोमर के नेतृत्व में अवर अभियंता संजय गुप्ता और भानु वर्मा द्वारा प्राधिकरण की पुलिस बल व क्षेत्रीय थाना पुलिस बल के सहयोग से उक्त स्थल को सील किया गया।

प्रवर्तन जोन एक

1-प्रवर्तन जोन-1 के जोनल अधिकारी/विहित प्राधिकारी ने बताया कि संदीप अग्रवाल एवं संगीता अग्रवाल व अन्य द्वारा भूखण्ड संख्या बी-2/5, विनयखण्ड, गोमतीनगर में लगभग 300 वर्गमीटर क्षेत्रफल में प्राधिकरण से स्वीकृत मानचित्र के विपरीत सेटबैक को कवर्ड करते हुए निर्माण किया जा रहा था। इसके विरूद्ध विहित न्यायालय में वाद संख्या 06/2022 योजित किया गया था।

2-जोन-1 के अन्तर्गत ही हर्ष रस्तोगी द्वारा भूखण्ड संख्या बी-1/123, विवेकखण्ड, गोमतीनगर में लगभग 3200 वर्गफिट क्षेत्रफल में प्राधिकरण से स्वीकृत मानचित्र से अधिक विचलन करके निर्माण किया जा रहा है। इसके विरूद्ध विहित न्यायालय में वाद संख्या 57/2022 योजित किया गया था। इसके बाद भी उपरोक्त दोनों पक्षों द्वारा निर्माण कार्य जारी रखा गया, जिस पर प्रश्नगत परिसरों को सील किए जाने का आदेश दिया गया। इसके अनुपालन में सहायक अभियंता अजय गोयल के नेतृत्व में अवर अभियंता सुभाष शर्मा और इम्तियाज अहमद द्वारा प्राधिकरण की पुलिस बल व क्षेत्रीय थाना पुलिस बल के सहयोग से उक्त दोनों स्थल को सील किया गया।

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