कारोबारियों को राहत : योगी कैबिनेट ने अग्नि सुरक्षा नियमावली में संशोधन को दी मंजूरी

लखनऊ के सरोजनीनगर इलाके में प्रस्तावित उत्तर प्रदेश पुलिस एवं फोरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय के स्थान पर उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट आफ फोरेंसिक साइंसेज की स्थापना की जाएगी।

क्राइम रिव्यू

लखनऊ। प्रदेश की योगी सरकार ने नए उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा नियमावली 2005 में प्रस्तावित संशोधन को मंजूरी दे दी है। यह फैसला सोमवार को प्रदेश कैबिनेट ने लिया। प्रदेश में नए उद्यम स्थापित करने के लिए उद्यमियों को प्रेरित करने के मकसद से यह संशोधन किया जा रहा है।

विभिन्न व्यावसायिक भवनों व परिसरों की अग्नि सुरक्षा से संबंधित पूर्व के नियमों में बदलाव किया जाएगा। उद्यमियों को अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) मिलने में बाधाएं आने की शिकायत रहती है। एनओसी की यह मौजूदा प्रक्रिया थोड़ी जटिल है। इसके बगैर उद्योगों की स्थापना की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाती है। माना जा रहा है कि प्रस्तावित संशोधनों के बाद उद्यमियों की दिक्कतें दूर हो जाएंगी।

कैबिनेट ने लखनऊ के सरोजनीनगर इलाके में प्रस्तावित उत्तर प्रदेश पुलिस एवं फोरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय के स्थान पर उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट आफ फोरेंसिक साइंसेज की स्थापना की जाएगी। पिछले वर्ष लखनऊ में आयोजित पुलिस साइंस कांग्रेस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विश्वविद्यालय के स्थान पर इंस्टीट्यूट खोलने का सुझाव दिया था। यह इंस्टीट्यूट किसी राष्ट्रीय फोरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय से संबद्ध रहेगा।

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