राजस्व अदालतों के खाली पद भरने की पीआईएल पर सुनवाई अगले हफ्ते

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा: कब तक भरेंगें राजस्व अदालतों के खाली पद?
स्वयं संज्ञान वाली जनहित याचिका पर कोर्ट का आदेश 
विधि संवाददाता 
लखनऊ हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश की राजस्व अदालतों में खाली पदों को भरने के मामले में दर्ज पीआईएल पर सुनवाई अगले हफ्ते नियत की है। बुधवार को वकीलों के कम न करने की वजह मामले की सुनवाई नहीं हो सकी और कोर्ट ने केस को अगले हफ्ते के लिए मुल्तवी कर दिया। अदालत ने पहले सरकार से पूछा था कि इन मौजूदा रिक्तियों को कितने समय में भरा जाएगा। कोर्ट ने सरकारी वकील को 24 फरवरी को मामले में सरकार से पूरे निर्देश( जानकारी) लेकर तैयार रहने को कहा था। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी और न्यायामूर्ति मनीष माथुर की खंडपीठ ने यह आदेश राजस्व अदालतों में रिक्तियों को भरे जाने को लेकर स्वयं संज्ञान वाली दर्ज जनहित याचिका पर दिया। इसमें राजस्व अदालतों में रिक्तियों को भरे जाने का मुद्दा उठाया गया है। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया था कि मामले में पहले के आदेश के तहत हलफ़नामा तैयार है जिसे रजिस्ट्री में दाखिल कर दिया जाएगा। जब कोर्ट ने सरकारी वकील से पूछा कि इन मौजूदा रिक्तियों को कितने समय में भरा जाएगा, तो वह इसका कोई जवाब नहीं दे सके थे। इसपर अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को नियत कर सरकारी वकील को निर्देश दिया था कि वह उस रोज मामले में सरकार से पूरे निर्देश (जानकारी) लेकर तैयार रहेंगें।

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