अब कर्जदार नही बन पाएंगें प्रधान, लेना होगा सहकारी बैंक और समितियों का नोड्यूज

लखनऊ । पंचायत चुनाव लड़ने वालों के लिए जिलाधिकारी एक आदेश जारी हुआ है ।आदेश जारी होते ही पंचायत चुनाव के लिए उसका पालन करने में जुट गए हैं। प्रत्याशियों का कहना है कि किसी तरह की चुनावी तैयारियों में रुकावट नहीं बनने देंगे।

जिलाधिकारी द्वारा एक आदेश जारी हुआ है कि अगर पंचायत चुनाव लड़ने वालों पर इस बार सहकारी बैंक व समितियों का बकाया है तो उसको चुकाना पड़ेगा। तभी नामांकन हो पाएगा ।इस आदेश के आते ही ग्राम पंचायत चुनाव उम्मीदवार बड़ी तेजी के साथ बैंकों से लिए हुए कर्ज को अदा करने में जुट गए हैं । पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों का कहना है कि की पहले तो हम लोग अपनी खेती पर कर्ज लेकर चुनाव में उतरते थे । लेकिन इस आदेश के बाद हमें अपने बकाया कर्ज को चुकाना ही पड़ेगा । क्योंकि बीते 3 महीने से हम लोग रात-दिन एक करके अपनी चुनावी तैयारियों को धूमिल नहीं करना चाहते।

पहले नो ड्यूज फिर नामांकन

अभी तक पंचायत चुनाव लड़ने वालों को नामांकन दाखिले के दौरान नामांकन पत्र के साथ ग्राम पंचायत व जिला पंचायत का नोड्यूज लगाना पड़ता था। इससे यह पता चलता था कि प्रत्याशी के ऊपर कोई बकाया नहीं है। लेकिन इस बार प्रधान, डीडीसी, बीडीसी, वीडीसी व अन्य पदों पर चुनाव लड़ने वालों को सहकारी बैंक व समितियों से नोड्यूज लेना होगा।

आदेश जारी होने की वजह

आदेश जारी होने की वजह यह है कि राजधानी में 33 हजार से अधिक ग्रामीण ,जिला सहकारी बैंक व सहकारी समितियों के बकायदार रहे हैं इन पर करीब 37. 63 करोड़ की देनदारी है यह ऋण कृषि कार्य के लिए लिया गया था।

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