उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के निदेशक, उप निदेशक और अकाउंट ऑफिसर हाई कोर्ट में तलब

जस्टिस डीके सिंह ने अमित कुमार शर्मा की याचिका पर अधिवक्ता सक्षम अग्रवाल को सुनकर दिया आदेश

क्राइम रिव्यू

लखनऊ। कोरोना महामारी के दौरान वर्क फ्रॉम होम करने के बाद भी उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में कार्यरत कर्मी की सेवा समाप्त कर दी गई। कर्मी ने कोर्ट में न्याय की गुहार लगाई। कोर्ट ने जवाब तलब किया लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की तरफ कोई भी जवाब नहीं दिया गया। जिसके बाद जस्टिस डीके सिंह ने सम्मन जारी कर अधिकारियों को 30 सितम्बर को पेश का आदेश जारी किया है।

याची अमित कुमार शर्मा उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में मिशन मैनेजर प्रोक्योरमेंट के पद पर था। याची  कोविड में वर्क फ्रॉम होम कर रहा था। लेकिन उसके बावजूद उसकी सेवा समाप्त कर दी गई। याची के अधिवक्ता सक्षम अग्रवाल का तर्क था कि देश भर में कोविड -19 महामारी कहर बरसा रही थी और सरकार द्वारा वर्क फ्रॉम होम का प्रवधान लागू किया गया था। लॉकडाउन लगाया गया था। याची लॉकडाउन की वजह से अपने घर से ही कार्यरत था, इसके बावजूद याची के खिलाफ सेवा समाप्ति की कार्यवाही की गई। याची के अशिवक्ता सक्षम अग्रवाल के बहस के बाद कोर्ट ने विभग से जवाब तलब किया था, परंतु न तो मिशन की तरफ से जवाब प्रस्तुत किया गया न ही कोई अधिकारी या अधिवक्ता प्रस्तुत हुआ।
इस पर जस्टिस डीके सिंह ने सीजेएम लखनऊ के माध्यम से सम्मन जारी कर 30 सितम्बर को अधिकारियों को कोर्ट में पेश होने का आदेश पारित किया है।

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