लखनऊ में धारा 144 लागू, बिना आईडी के साइबर कैफे में प्रवेश देने पर होगी कार्रवाई

पंचायत चुनाव और कई प्रदर्शन को देखते हुए दिया आदेश

क्राइम रिव्यू

लखनऊ। ज्वाइन्ट पुलिस कमिश्नर पीयूष मोर्डिया ने शहर में धारा 144 लागू कर दी है। इसके तहत कई निर्देश दिये गये हैं। इसमें ही लिखा गया है कि बिना आईडी के साइबर कैफे में किसी का प्रवेश हुआ तो कैफे मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी। इसी तरह बिना अनुमति के कोई जुलूस नहीं निकाला जायेगा। साथ ही पांच से अधिक लोग समूह में नहीं निकल सकेंगे।

इस धारा के लागू होने पर रात 10 बजे से सुबह छह बजे के बीच तेज आवाज वाले माइक व लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। कहीं भी दीवार व धार्मिक स्थान पर किसी तरह के पोस्टर नहीं लगाये जायेंगे। जेसीपी ने बताया कि पंचायत चुनाव और आने वाले समय में प्रस्ताविक प्रदर्शनों को देखते हुये धारा 144 लगायी गई है। इसको लेकर कमिश्नरेट के अधीन आने वाले सभी थानेदारों को कई नसीहतें दी गई है। यह आदेश अगर किसी कारण से बीच में वापस न लिया गया तो पांच मई तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि में कोविड नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाती रहेगी।

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