सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष को गिरफ्तारी से मिली राहत 

मड़ियांव इलाके में खुद पर गोली चलवाने का लगा था आरोप

विधि संवाददाता 
लखनऊ भाजपा सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष किशोर को  हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ से तत्काल गिरफ्तारी से राहत मिल गई है। कोर्ट ने उसकी गिरफ्तारी पर रोक के आग्रह वाली याचिका पर उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 का लाभ देते हुए, इसके प्रकाश में याचिका को निस्तारित कर दिया। इससे आयुष की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लग गई है।
न्यायमूर्ति ए आर मसूदी और न्यायामूर्ति आलोक माथुर की खंडपीठ ने यह आदेश आयुष की याचिका पर दिया। याची ने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को चुनौती देकर गिरफ्तारी पर रोक लगाने की गुहार की थी। कोर्ट ने प्राथमिकी में दर्ज अपराधों में सात साल से कम की सजा होने के मद्देनजर यह आदेश दिया।
पुलिस ने आयुष और उनके रिश्तेदार आदर्श सिंह के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने, जालसाजी आदि के आरोपों के तहत मड़ियाँव थाने में एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें कथित तौर पर फायरिंग के जरिए झूठे मामलों में बिजनेस पार्टनर्स को फंसाने की साजिश रचने के आरोप थे। इसके बाद से आयुष को पुलिस तलाश कर रही थी। मालूम हो कि कुछ दिन पहले ही आयुष ने सम्बंधित कोर्ट में सरेंडर की अर्जी दाखिल की थी।अदालत में अर्जी दाखिल करने के दौरान आयुष ने कहा था कि इस मामले में पुलिस उसे बराबर तलाश कर रही है व उसके ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। उसे मारपीट कर जेल भेजना चाहती है। जबकि वह स्वेच्छा से आत्ममसर्पण करना चाहता है।

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