वर्ष 2015 के आरक्षण के आधार पर होगा यूपी में पंचायत चुनाव

न्यायमूर्ति रितुराज अवस्थी व न्यायमूर्ति मनीष माथुर की खंडपीठ ने 25 मई तक यूपी पंचायत चुनाव संपन्न कराने का दिया आदेश

क्राइम रिव्यू

लखनऊ। यूपी पंचायत चुनाव 2021 को इलाहबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ा फैसला सुनाया है। पंचायत चुनाव 2015 के आरक्षण के आधार पर होगा। हाईकोर्ट ने कहा कि वर्ष 2015 को आधार मानते हुए सीटों पर आरक्षण लागू किया जाए।

इसके पूर्व राज्य सरकार ने कहा कि वह वर्ष 2015 को आधार मानकर आरक्षण व्यवस्था लागू करने के लिए तैयार है। इस पर न्यायमूर्ति रितुराज अवस्थी व न्यायमूर्ति मनीष माथुर की खंडपीठ ने 25 मई तक यूपी पंचायत चुनाव संपन्न कराने के आदेश दिया है।

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