मुख्तार अंसारी को अवधेश राय हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा, एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगा

क्राइम रिव्यू: माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है। दरअसल आज बहुचर्चिच अवधेश राय हत्याकांड पर वाराणसी एमपी/एमएलए कोर्ट अपना फैसला सुनाया है। सुबह से ही सभी की नजर कोर्ट के फैसले पर टिकी थी। बता दें कि कांग्रेसी नेता अवधेश राय की हत्या 3 अगस्त 1991 में की गई थी, जिसका आरोप बाहुबली मुख्तार अंसारी और उसके गुर्गो पर लगा था। वाराणसी की अदालत ने सोमवार को अवधेश राय हत्याकांड में ये फैसला सुनाया, साथ ही कोर्ट ने एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.

अवधेश राय पूर्व मंत्री व पिंडरा के कई बार विधायक रहे और अब कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय के बड़े भाई हैं। तीन अगस्त 1991 को वाराणसी के चेतगंज थाना क्षेत्र के लहुराबीर इलाके में रहने वाले कांग्रेस नेता अवधेश राय अपने भाई अजय राय के साथ घर के बाहर खड़े थे। सुबह का वक्त था। एक वैन से आए बदमाशों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी।

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अवधेश राय को गोलियों से छलनी कर दिया गया। अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। घटना से पूरा पूर्वांचल सहम उठा था। पूर्व विधायक अजय राय ने इस मामले में मुख्तार अंसारी को मुख्य आरोपी बनाया। साथ में भीम सिंह, कमलेश सिंह व पूर्व विधायक अब्दुल कलाम और राकेश न्यायिक का भी नाम रहा। इनमें से कमलेश व अब्दुल कलाम की मौत हो चुकी है।

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