पालतू जानवरों का रजिस्ट्रेशन हुआ अनिवार्य, न करवाने वालों से नगर निगम लेगा 5 हजार का जुर्माना

एक जून से लखनऊ में व्यवस्था लागू,

क्राइम रिव्यू
लखनऊ। अगर आपको पालतू जानवर को पालने का शौक है। लेकिन आपने अभी तक उनका रजिस्ट्रेशन नगर निगम में नहीं कराया है तो फ़ौरन करा लें। नगर निगम की टीम द्वारा पकड़ने जाने पर रजिस्ट्रेशन शुल्क के साथ 5000 रुपये का जुर्माना भी देना पड़ेगा। 1 जून यानी आज से लखनऊ में यह व्यवस्था शुरू हो गई है। नगर निगम की तरफ से कुछ नंबर जारी किए गए हैं। अगर आपके घर के आसपास कोई व्यक्ति बिना रजिस्ट्रेशन के कुत्ते-बिल्ली पाल रहा है तो आप फोन करके इन नंबरों पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
अभी कुछ दिन पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पालतू जानवरों का रजिस्ट्रेशन कराने की बात कही थी। इसके बाद से नगर निगम के अधिकारी हरकत में आ गए। लखनऊ नगर निगम की आठ टीमें चार-चार सदस्यों के साथ घर-घर जाकर सर्वे करेंगी। नगर निगम रिकॉर्ड के मुताबिक शहर में करीब 4,000 पालतू कुत्ते हैं. पिछले साल लगभग 2,500 पालतू कुत्तों के मालिकों ने लाइसेंस लिया था। नगर निगम के संयुक्त निदेशक डॉ एके राव ने बताया कि अभियान चलाकर इसकी जांच की जाएगी।
रजिस्ट्रेशन के लिए बनाए तीन केंद्र
लखनऊ नगर निगम ने नगर निगम मुख्यालय लालबाग, एबीसी सेंटर इंदिरा नगर, एबीसी सेंटर नियर फन मॉल में पंजीकरण की व्यवस्था की है। छोटे जानवरों का पंजीकरण शुल्क 300 रुपये, मिड साइज वाले जानवरों का पंजीकरण शुल्क 500 रुपये और बड़े जानवरों का पंजीकरण शुल्क 800 रुपये है. नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि अगर जानवर का पंजीकरण नहीं है और वह किसी को काट लेता है तो मालिक पर मुकदमा हो जाएगा।
इन नंबरों पर कर सकते हैं शिकायत
नगर निगम की तरफ से कुछ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं. नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति बिना रजिस्ट्रेशन के PET रखता है तो आप फोन करके उसकी शिकायत नगर निगम में कर सकते हैं। इन 0522-2307770, 0522-2307782, 0522-2307783 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

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